छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, फिल्म और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
अतिथि व्याख्याताओं की नीति में महत्वपूर्ण संशोधन
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी दी। नए प्रावधान के तहत मेरिट में समान अंक आने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी।
राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम 5 महीने अध्यापन अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के लिए निर्धारित 30 अंकों में से 5 अंक दिए जाएंगे।
इसके अलावा विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया गया है। मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव करते हुए कालखंड के बजाय कार्य-दिवस के आधार पर भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के फैसले पर मुहर
मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा के बाद सिनेमाघरों को एसजीएसटी के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नए भर्ती नियमों को मंजूरी दी है।
इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा।
नए नियमों में भर्ती की पात्रता, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं।


