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जमीन विवाद में भतीजे की हत्या, आरोपी चाचा को उम्रकैद

घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। घरघोड़ा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने हत्या के एक मामले में आरोपी कंवर सिंह राठिया को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।



अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 254/2020 के तहत ग्राम कया निवासी पूरन सिंह राठिया की हत्या उसके बड़े पिता कंवर सिंह राठिया ने जमीन विवाद की रंजिश में तीर-धनुष से हमला कर की थी। घटना 28 अक्टूबर 2020 की है, जब मृतक अपने भाई और गांव के अन्य लोगों के साथ धान लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से लौट रहा था। इसी दौरान आरोपी ने घात लगाकर तीर चलाए, जिससे पूरन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही मृतक के आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की गई है।

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