अब नगरीय निकाय चुनाव की बारी, प्रदेश के सभी वार्डों का नए सिरे होगा परिसीमन

Spread the love

रायपुर। लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव की बारी है। ये चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं, लेकिन इससे पहले राज्य के सभी नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले वार्डों का नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं, वार्डों के परिसीमन के बाद नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। जानकारों के मुताबकि नए परिसीमन से प्रदेश के बड़े नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है।
राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन ए‌वं विकास विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि नगरीय निकायों का आम निर्वाचन नवंबर दिसंबर में होना है। नगर पालिका अधिनियम के मुताबित वार्डों की रचना इस प्रकार से की जाएगी कि हर वार्ड की जनसंख्या पूरे निकाय क्षेत्र में एक जैसी होगी तथा वार्ड में पूरा क्षेत्र संहृत क्षेत्र हों यानि समेटा हुआ होना चाहिए।
इस तरह होगा परिसीमन
राज्य के सभी नगरीय निकायों का परिसीमन करने के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि परिसीमन किस प्रकार किया जाएगा। इसमें प्रस्तावित वार्ड के चारों दिशाओं की सीमा, मानचित्र शामिल होगा। इसमें प्रत्येक वार्ड की चारों दिशाओं को इस प्रकार दिखाया जाएगा कि वार्ड की सीमा स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखाई दे। जनसंख्या संबंधी पत्रक जिसमें पिछली जनगणना के प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति, जनजाति, की कुल जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डों की कुल संख्या तथा इसके आधार पर हर वार्ड की औसत जनसंख्या शामिल होगी।
ऐसे होगा वार्डों का विभाजन
वार्डों के विभाजन के संबंध में निर्देश हैं कि हर वार्ड की औसत जनसंख्या, हर वार्ड के सम्मिलित क्षेत्र के हिसाब से अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसमें उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में वार्ड की सीमा दर्शाई जाएगी। वार्डों का क्रमांक तथा नाम, जनसंख्या संबंधी पत्रक, पिछली जनसंख्या में प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार निकाय क्षेत्र की जनसंख्या संबंधी पत्रक तैयार किया जाएगा। इसमें कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कुल संख्या बताई जाएगी। प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें एससी-एसटी की जनसंख्या के आंकड़े लिखे जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वार्डों की सीमा निर्धारण संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन करना होगा। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों- सुझावों का निराकरण होगा। वार्ड विभाजन संबंधी अंतिम अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर उसका प्रकाशन किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed