कातिलाना हमले के आरोपी कांग्रेस अध्यक्ष को बस्तर पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में बताया फरार

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जगदलपुर। सुबह से लेकर देर रात तक सरकारी-गैर सरकारी व राजनीतिक कार्र्यक्रमों में शामिल होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष को बस्तर पुलिस ने नई दिल्ली की साकेत कोर्ट में फरार बताया है। जगदलपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष व इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के साथ देवशरण तिवारी, छोटू महापात्रा व शेख जैनुअल को पुलिस ने फरार

बताया है। जगदलपुर अजाक थाने में पदस्थ डीएसपी नासिर भाठी ने सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दक्षिण) साकेत न्यायालय, नई दिल्ली सुनील गुप्ता की अदालत

में हाजिर होकर यह कथन दिया कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है परंतु उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है।
यह मामला जगदलपुर से लगे नगरनार थानांतर्गत खुंटपदर से सम्बंधित है, जहां 2017 में हुए गोलीकाण्ड के बाद पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबध्द किया है। जिन

लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबध्द किए गए हैं, उनमें बसंत सिंह, टी. श्रीनिवास राव, मलकीत सिंह गैंदू, समीर तिवारी, सोनू देवेश भदौरिया, उमाशंकर पोद्दार, छोटू चौहान उपेंद्र सिंह चौहान, सौरव मंडल, शक्ति सिंह चौहान, राजीव शर्मा, अम्बरीश सिंह, जयदीप सिंह भदौरिया, बंटी सेंगर मुनेंद्र सिंह बंटी राजपूत, संजय गुप्ता, विकास विक्की लालवानी,

विक्रम सिंह विक्की कुशवाहा, अजय तिवारी, पप्पन भदौरिया, शेख जैनुअल, शेष द्विवेदी, छोटू महापात्रा, देवशरण तिवारी, संजय पाठक, रवि कश्यप, संजय मिश्रा, अनितेष मोनू, हरपिंदर सिंह शामिल हैं। इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 341, 307, 427, 506 बी, 147, 148, 149 व सेक्शन 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत

अपराध पंजीबध्द किया गया है। राजनीतिक दलों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते 11 मई 2017 को खुंटपदर में यह गोलीकांड हुआ था।
आरोपियों के खिलाफ जिला व सत्र न्यायालय जगदलपुर में प्रकरण की सुनवाई हो रही थी। इस बीच बसंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर इस मामले की सुनवाई

छत्तीसगढ़ से बाहर करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एक मार्च 2023 को इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय साकेत, नई दिल्ली में कराने का आदेश जारी करते हुए सभी 22 आरोपियों को 20 मार्च के हाजिर होने का आदेश दिया।

20 मार्च को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दक्षिण) साकेत न्यायालय, नई दिल्ली में इनमें से 18 आरोपी पेश हुए। इनमें पप्पन भदौरिया गैर हाजिर रहा। अदालत को बताया गया कि एक अन्य मामले में पेशी में शामिल होने के कारण संजय कुमार गुप्ता पेश नहीं हो पाया है जबकि शेख जैनुअल, देवशरण तिवारी तथा राजीव शर्मा फरार हैं। सुनवाई के बाद

न्यायालय ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए निर्देशित किया कि उनके अधिवक्ता पेशी में उपस्थित होंगे तथा आवश्यकता पडऩे पर आरोपी व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित होंगे।

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