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लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं : SC

  • कंपनियां-कर्मचारी आपसी समझौते से सुलझाए मामला

नई दिल्ली, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) आपस में समझौते से मामला सुलझाए।



इसमें राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस बीच पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी।

लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54दिन का पूरा वेतन देने का मामला। सुप्रीमकोर्ट ने आदेश में कहा कर्मचारी और नियोक्ता आपस में समझौते से मामला सुलझाए। इसमें राज्य के श्रमविभाग मदद करेंगे।

इस बीच पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी।

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