March 6, 2026

घरघोड़ा न्यायालय में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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घरघोड़ा(गौरी शंकर गुप्ता)।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर एवं श्री जितेंद्र जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के मार्गदर्शन में आज दिनांक 13.9.2025 को वर्ष के तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन तालुका विधिक सेवा समिति तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा में किया गया। उक्त लोक अदालत हेतु श्री अभिषेक शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री दामोदर चंद्र वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश, श्रीमती काम्या अय्यर एवं सुश्री प्रीति झा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय सहित कुल 4 खंडपीठ का गठन किया गया, जिसमें राजीनामा के आधार पर कल 549 नियमित प्रकरणों का एवं 3,60,316 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निष्पादन प्रकरण एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के माध्यम से 599101383/- रुपए की राशि लाभान्वितों को प्राप्त हुई। इसी क्रम में श्री अभिषेक शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की खंडपीठ में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दांपत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रकरण को राजीनामा हेतु रखा गया जिसमें पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए । उभय पक्ष के मध्य दिनांक 05.04.2017 को विवाह एवं परम्परा अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात् उभय पक्ष के संसर्ग से 1 कन्या का जन्म हुआ, उसके पश्चात् उभय पक्ष के मध्य विवाद होने के कारण आवेदक द्वारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष को लोक अदालत में समझाईश दिए जाने तथा पति-पत्नी के रिश्ते का महत्व बताए जाने पर पर वे एक साथ रहने हेतु तैयार हुए, उन्होंने राजीनामा के आधार पर अपना प्रकरण समाप्त किया। इस प्रकार लोक अदालत के माध्यम से एक परिवार को जोड़ा गया । लोक अदालत के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उपस्थित पक्षकारों के स्वास्थ्य जांच हेतु चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया गया। लोक अदालत में तालुका अधिवक्ता संघार घोड़ा के सम्माननीय अधिवक्तागण, कर्मचारी गण पैरा लीगल वॉलिंटियर एवं पक्षकारों ने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लोक अदालत के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया।उक्त जानकारी तालुका अधिक सेवा समिति घरघोड़ा के अध्यक्ष एवं विशेष न्यायाधीश श्री शहाबुद्दीन कुरैशी द्वारा दी गई।



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