March 6, 2026

जशपुर पुलिस का कोटपा एक्ट केतहत विशेष अभियान, 110 प्रकरणों में 22 हजार रुपये का जुर्माना वसूला

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जशपुर (गौरी शंकर गुप्ता)। जिले में तंबाखू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान दिनांक 31 जनवरी 2026 को पुलिस कप्तान डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश में, औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के सहयोग से जिले के समस्त थाना एवं चौकी क्षेत्रों में संचालित किया गया।

अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों, स्कूल एवं कॉलेज परिसरों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सिगरेट एवं अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 110 प्रकरणों में 22,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।



गौरतलब है कि कोटपा एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड का न होना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखना तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना एवं दंड का प्रावधान है।

संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के तहत सिटी कोतवाली क्षेत्र में 16 प्रकरणों में 3,200 रुपये, पत्थलगांव में 10 प्रकरणों में 2,000 रुपये, बागबहार में 4 प्रकरणों में 800 रुपये, कांसाबेल में 10 प्रकरणों में 2,000 रुपये, बगीचा में 5 प्रकरणों में 1,000 रुपये, आस्ता में 8 प्रकरणों में 1,600 रुपये, लोदाम में 7 प्रकरणों में 1,400 रुपये, चौकी आरा में 4 प्रकरणों में 800 रुपये, मनोरा में 1 प्रकरण में 200 रुपये, कोतबा में 3 प्रकरणों में 600 रुपये, करडेगा में 3 प्रकरणों में 600 रुपये, उपर कछार में 6 प्रकरणों में 1,200 रुपये तथा कोल्हेनझरिया में 5 प्रकरणों में 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को कोटपा एक्ट का अक्षरशः पालन करने की समझाइश भी दी गई।

इस संबंध में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सजग है। आने वाले दिनों में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा।

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