पत्नी की हत्या के मामले में पति को 7 साल की सजा, न्यायालय ने लगाया जुर्माना
घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी भीष्म तुरी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना कापू, जिला रायगढ़ के ग्राम कुंभी चूंआ में 2 फरवरी 2022 की रात खाना बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर आरोपी भीष्म तुरी ने जलता हुआ अंगीठा उठाकर अपनी पत्नी माना बाई के सिर पर प्राणघातक वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के भाई धनीराम तुरी की रिपोर्ट पर थाना कापू में अपराध दर्ज कर जांच की गई और आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए न्यायालय ने इसे गैर इरादतन हत्या मानते हुए धारा 304 (भाग-2) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया और 7 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने मृतका के आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने की।

