घरघोड़ा पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, पांच अनावेदक धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार, जेल भेजे गए
घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घरघोड़ा पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए पांच अनावेदकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में भेजा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 07 जनवरी 2026 को थाना घरघोड़ा के सहायक उप निरीक्षक रामसजसीवन वर्मा पुलिस स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान घरघोड़ा बस स्टैंड एवं ग्राम चुहकीमार में फेरी करने आए बाहरी व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान अर्जुन गोगालिया, नौशाद, पंकज कछुआ एवं वकील कछुआ द्वारा पुलिसकर्मियों से अनावश्यक बहस करते हुए शोर-शराबा किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव के निर्देशन पर चारों व्यक्तियों को थाना लाया गया, जहां भी वे आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थिति को देखते हुए चारों के विरुद्ध धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में एक अन्य मामले में तिल्लाईपल्ली कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में शांति भंग की आशंका को लेकर भी घरघोड़ा पुलिस ने सख्त कदम उठाया। अनावेदक रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया उम्र 33 वर्ष, निवासी चोटीगुड़ा थाना घरघोड़ा, जो बेस्ट बीट खदान क्षेत्र में शराब के नशे में बार-बार पहुंचकर विवाद, लड़ाई-झगड़े एवं मारपीट पर उतारू हो जाता था, को सुरक्षाकर्मियों द्वारा थाना लाया गया। समझाइश के बाद भी न मानने पर उसके विरुद्ध धारा 170 के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक धाराएं 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अनावेदकों में अर्जुन गोगालिया पिता बाबूलाल गोगालिया उम्र 25 वर्ष, नवशाद पिता अब्दुल कलाम उम्र 35 वर्ष, पंकज कछुआ पिता गोवर्धन कछुआ उम्र 23 वर्ष, वकील कछुआ पिता नाथुलाल कछुआ उम्र 35 वर्ष तथा रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया उम्र 33 वर्ष शामिल हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

