पत्नी से मारपीट व भ्रूण हत्या की कोशिश, आरोपी पर मामला दर्ज

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कांकेर(ए)। गोण्डाहूर थानांतर्गत पीव्ही 51 जयपुर में आरोपी पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने व पत्नी के गर्भवती होने पर भ्रूण हत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पत्नी के रहते हुए भी आरोपी का किसी अन्य महिला के साथ भी अवैध रिश्ता था, जिसके कारण पति और प्रेमिका के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
गोण्डाहूर थाना में शिकायत करने पहुंची पीव्ही 51 जयपुर निवासी नुपूर मंडल पति सुरेश मंडल ने पुलिस को बताया कि मेरे पति के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे पति ने मेरे साथ धमकी देकर कोर्ट में शादी किया और बाद में सामाजिक रीति रिवाज से शादी किए। शादी के कुछ ही दिन बाद मारपीट करने लगा तथा जब गर्भवती हुई। उसी गर्भावस्था में मेरे साथ मारपीट किया, जिसकी वजह से मेरी तबियत खराब हो गई। कुछ दिन बाद मेरी लड़की हुई फिर पति के द्वारा अत्याचार बढ़ गया। बेटी होने की वजह से मेरे साथ अभद्र व्यावहार करने लगे। उसके बाद मेरे पति का अन्य स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। मेरे द्वारा उसका विरोध किए जाने पर पति के द्वारा मारपीट किया जाने लगा, यहां तक कि मेरे पति के साथ मिलकर उसकी प्रेमिका सुषमा दास के द्वारा भी मुझे मारा गया, जब भी उसकी प्रेमी तथा मेरे पति के बीच आपसी मतभेद होता था। तब सुषमा मेरे पति के नाम से पुलिस थाने मे कई बार रिपोर्ट दर्ज करवाती थी। तब मेरे पति उसे छोड़कर मेरे पास आकर रोने लगता था। यह सिलसीला 17 साल तक चलता रहा। इसी बीच दुबारा गर्भवती हो गई। मेरे पति के द्वारा भ्रूण हत्या करने की भी कोशिश की गई, जिसमें मेरे पति की प्रेमिका भी शामिल थी। मेरे पति और उसकी प्रेमिका दोनों के द्वारा मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मैं डर से अपने माता पिता के घर चली गई। दो तीन महीने के बाद मैं ससुराल वापस आ गई। मेरे माता पिता के द्वारा समझाने पर पति ने उन्हे जान से मारने की धमकी दिया। मैं अपने बेटियों के कारण अत्याचार सहती रही। मेरे पति के द्वारा अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण अपने दोनो बेटियों को लेकर अपने माता पिता के साथ रहने पर मजबूर हू। मेरे पति व उसकी प्रेमिका की शादी की बात सुषमा का भाई अमरदीप, सुषमा का बेटा अमन, मां बसंती, बहन गुड़िया, बहनोई मुकेश को पता है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 323, 498 (ए), 506 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

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