हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी अलवंन तिग्गा को उसकी पत्नी ग्रेस तिग्गा की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया।

मामला थाना लैलूंगा अपराध क्रमांक 81/2022 से जुड़ा है। घटना 15 अप्रैल 2022 की शाम को हुई थी, जब पति-पत्नी के बीच खाने-पीने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी अलवंन तिग्गा ने अपनी पत्नी ग्रेस तिग्गा पर टांगी से कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
सूचना अल्फोंन तिग्गा को मनोज एक्का ने फोन से दी। मौके पर पहुंचने पर मृतिका घर के अंदर गंभीर चोटों के साथ मृत पाई गई। सूचना के आधार पर तत्कालीन विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक बी.एस. पैंकरा ने अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की। जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत चालान प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान सभी साक्षियों का परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड का आदेश दिया। साथ ही मृतिका ग्रेस तिग्गा के आश्रितों को ₹1,00,000 क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की।
