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हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

घरघोड़ा(गौरी शंकर गुप्ता)। घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए संजय यादव और संजू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर के अनुसार, यह मामला थाना घरघोड़ा क्षेत्र का है। 19 जून 2019 को फोकटपारा निवासी विकास यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चाचा सहदेव यादव और रिश्तेदार रमेश यादव के साथ भोठो मुड़ा तालाब के पास मारपीट की गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पहले घरघोड़ा अस्पताल और बाद में जिला अस्पताल रायगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के दौरान सहदेव यादव की मृत्यु हो गई, जबकि रमेश यादव गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 118/2019 के तहत धारा 302, 307, 294, 506/34 भारतीय दंड संहिता में मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने संजय यादव और संजू यादव को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही मृतक सहदेव यादव के वारिसों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा की गई है।


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