एचडीएफसी इर्गाे ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की
रायपुर। भारत में निजी क्षेत्र की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी इर्गाे जनरल इंश्योरेंस कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ, 2024 सीजन के लिए बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, रायपुर, सरगुजा और सुकमा जिलों में ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के लिए अधित किया है। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अधिसूचित निम्नलिखित फसलों के लिए किया जाएगा, जिनके लिए फसलों के अनुसार अंतिम तिथियाँ भी दी गई हैं।
पीएमएफबीवाई योजना में किसानों को सूखा, बाढ़, अकाल, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, ओलावृष्टि, सैलाब, कीट, बीमारियों आदि जैसे कई बाहरी खतरों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से बीमा की सुरक्षा मिलती है। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल कटाई प्रयोग की योजना बनाकर उसका संचालन करेगी। यदि संचालित किए गए सीसीई में पैदावार के आँकड़े कम पाए जाते हैं, तो माना जाएगा कि किसान को फसल का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के लिए किसान को क्लेम दिया जाएगा।
इस योजना में फसल चक्र के हर चरण के लिए बीमा कवर मिलेगा, जिसमें बुआई से पहले, कटाई और कटाई के बाद के जोखिम शामिल हैं। पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद छत्तीसगढ़ सरकार के षि विभाग से अनुमोदित हैं। बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, रायपुर, सरगुजा और सुकमा जिलों के किसान अपने जिले में स्थित बैंक, कमन सर्विस सेंटर या फिर अधित एचडीएफसी इर्गाे एजेंट से संपर्क करके ऊपर सूचीबद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। इंश्योरेंस कवर प्राप्त करने के लिए वैध अवधि का विवरण षि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान ऐप पर लगअन करके या वेबसाइट पर जाकर सेल्फ-एनरोलमेंट करा सकते हैं।