सराफा व्यापारी से डकैती और मारपीट के आरोपियों को आजीवन कारावास
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अंबागढ़ चौकी का मामला, बांधाबाजार के व्यापारी से हुई थी लूट
मोहला। तीन साल पूर्व अंबागढ़ चौकी थाना अंतर्गत बांधाबाजार निवासी सराफा व्यापारी भूपेंद्र गुप्ता से मारपीट, लूट तथा डकैती की वारदात हुई थी। जिले के अब तक के सबसे बड़े मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करते डकैती, लूट और मारपीट के आरोपियों की पतासाजी शुरू किया गया। पतासाजी के बाद 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर अंबागढ़ चौकी पुलिस द्वारा न्यायलीन अभिरक्षा में जेल भेजा गया, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते आजीवन कारावास की सजा दी है। मिली जानकारी के अनुसार 24 अगस्त 2020 में थाना अंबागढ़ चौकी अंतर्गत बांधाबाजार निवासी प्रार्थी भूपेन्द्र गुप्ता आमाटोला से सोने-चांदी की साप्ताहिक दुकान लगाकर वापस शाम को अपने घर आ रहा था। बांधाबाजार के आगे सुनसान सड़क पर पहले से घात लगाकर बैठे 6 आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर लगभग 12 लाख के सोने-चांदी के आभूषणों की डकैती की घटना को अंजाम दिया। रिकॉर्ड समय में आरोपियों को पकड़कर समस्त सोने-चांदी के आभूषणों की रिकवरी अंबागढ़ चौकी पुलिस ने की और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसका माननीय न्यायालय एडीजे श्री थॉमस एक्का द्वारा फैसला सुनाया गया। सभी 6 आरोपियों को डकैती का आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से जनता में खुशी की लहर के साथ कानून पर भरोसा और बढ़ गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कार्रवाई अंबागढ़ चौकी थाना के तत्कालीन निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर द्वारा कर अभियोग पत्र पेश किया गया था।
इन आरोपियों को हुआ कारावास
आरोपियों में मोहम्मद मेहराज आत्मज जानू अंसारी 22 साल निवासी सरवनी बिलास मस्जिद के पास थाना बाबूगढ़ सावनी जिला हापुड़ यूपी, निकित कुमार बिंझारे 21 साल आत्मज धर्मेंद्र निवासी सेवताटोला डोंगरगांव, मोहम्मद रिजवान 22 साल मोती कॉलोनी हापुड़ यूपी, सुनील मिश्रा 27 साल व कारण मिश्रा 22 साल दोनों निवासी सेवताटोला डोंगरगांव, मोहम्मद गुलजार 23 साल निवासी मोती कालोनी हापुड़ यूपी को दोषी पाया गया।