April 26, 2026

सड़क पर पंडाल, स्वागत द्वार लगाने निगम से अनुमति लेना जरूरी

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nigam

रायपुर। शहर में त्योहारी सीजन को देखते हुए सड़कों पर पंडाल की स्थापना और स्वागत द्वार लगाने से पहले नगर निगम के संबंधित जोन से एनओसी लेनी होगी। बिना एनओसी लिए सड़क पर पंडाल व स्वागत द्वार लगाए जाने पर निगम अमला उसे हटाने की कार्रवाई करेगा।
एनजीटी के आदेश के परिपालन में निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने जोन कमिश्नरों को आदेश जारी कर इस आशय के आदेश जारी किए हैं। यही नहीं, पंडाल व स्वागत द्वार में किसी प्रकार के राजनीतिक पार्टी व प्रत्याशी प्रचार सामग्री लगाने पर उसके व्यय की गणना कराई जाएगी। नगर निगम सीमा क्षेत्र में त्योहारी सीजन में सड़कों पर पंडाल व स्वागत द्वार लगाने से पहले नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। जोन कमिश्नर की अनुमति से ही पंडाल व स्वागत द्वारा लगाए जा सकेंगे। इसकी एनओसी जारी करते समय जोन कमिश्नरों को यह सुनिश्चित करना होगा, पंडाल लगाने से सड़क की चौड़ाई कम न हो, साथ ही यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।



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