शादी-अंत्येष्टि समारोह में सिर्फ 10 लोग हो सकेंगे शामिल

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रायपुर: प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी रायपुर में कल से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान प्रशासन ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानों-संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है। इसी बीच प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, लॉकडाउन के दौरान रेल, बस और हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। उनके यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जाएगा।

दूसरी ओर सामान्य प्रशासन विभाग ने महानदी और इंद्रावती भवन को भी लॉकडाउन के दौरान बंद रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान मंत्रालय और विभागाध्यक्ष के सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण शुक्रवार 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस में 10 दिन के लॉकडाउन लागू किया गया है।

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