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कालोनाइजर एक्ट के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, दो कॉलोनाइजरों को नोटिस

ईडब्ल्यूएस भूमि उपलब्ध नहीं कराने और मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं करने पर कार्रवाई के निर्देश


25 अगस्त 2026 : रायगढ़ जिले में नियमों की अनदेखी कर कॉलोनी विकास एवं प्लाटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रायगढ़ कलेक्टर ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए निर्धारित भूमि उपलब्ध कराए बिना प्लाटिंग करने तथा कॉलोनियों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

       इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ द्वारा ग्राम बड़े अतरमुड़ा में विकसित की जा रही ग्रीन पार्क कॉलोनी के संबंध में दो संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। दोनों को दो दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि ग्राम बड़े अतरमुड़ा, तहसील एवं जिला रायगढ़ स्थित खसरा नंबर 198/5, रकबा 1.0747 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 198/4, रकबा 0.9364 हेक्टेयर की भूमि पर ग्रीन पार्क नामक कॉलोनी विकसित कर भूखंडों का विक्रय किया गया है। जांच में कॉलोनी विकास के लिए निर्धारित ईडब्ल्यूएस भूमि अब तक उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा सड़क, नाली, बिजली और पानी निकासी जैसी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य पूर्ण नहीं किए जाने का मामला सामने आया है।       

 इस संबंध में श्री अभिषेक अग्रवाल, पिता श्री कैलाश अग्रवाल, निवासी मोदी प्लाजा ढिमरापुर, रायगढ़ तथा श्री कैलाश कुमार अग्रवाल, पिता श्री रामनिवास अग्रवाल, निवासी फेड्स कॉलोनी, रायगढ़ को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने की स्पष्ट चेतावनी दी गई है।   

   कलेक्टर ने विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित भूमि उपलब्ध कराए बिना प्लाटिंग किए जाने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि कॉलोनी विकास के नाम पर आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। कॉलोनाइजरों द्वारा सड़क, नाली, बिजली, पानी निकासी सहित आवश्यक विकास कार्यों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।   

   जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर की जा रही प्लाटिंग एवं अनियमित कॉलोनी विकास को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों की जांच कर दोषी पाए जाने वाले संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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