Uncategorized

दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का सश्रम कारावास

घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। विशेष न्यायालय एफ टी एस सी पोक्सो न्यायालय घरघोड़ा ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई बीस साल की सजा और अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया। विशेष न्यायाधीश श्रीमान शहाबुद्दीन कुरैशी साहब ने आरोपी राहुल सिंह राजपूत को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए बीस साल सश्रम कारावास एवं 5500रू के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश सुनाया है। मामले का संक्षिप्त विवरण बताते हुए विशेष लोकअभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने बताया कि आरक्षी केन्द्र धरमजयगढ के अपराध क्रमांक 16/2023के अनुसार दिनांक 14/01/2023को आरोपी राहुल सिंह राजपूत ने पीड़ित को बहला फुसलाकर उसके माता-पिता के अनुमति के बिना शादी का प्रलोभन देकर भगा कर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया। परिजनों की रिपोर्ट पर धरमजयगढ थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाई और पीड़ित को आरोपी के कब्जे से बरामद कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की। विवेचना में आरोपी द्वारा अपराध किया जाना पाये जाने पर उसके विरुद्ध धारा 363 ,366,376 /2n भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, एवं धारा 6पाक्सो एक्ट के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायालय ने प्रकरण में विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्त मामले में सिद्ध दोष पाते हुए धारा 366भारतीय दण्ड संहिता के तहत पांच साल सश्रम कारावास एवं 500/रू जुर्माने से तथा धारा 6/1पाक्सो एक्ट के तहत बीस साल सश्रम कारावास एवं 5000/रू जुर्माने से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया है। उपरोक्त दोनों सजा साथ साथ चलेगी। माननीय न्यायालय ने पीड़ित के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 400000/रू विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से दिलाये जाने की अनुशंसा की है । राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने पैरवी की।


Web Reporter

वेब पोर्टल: NewsTerminal स्वामी/ओनर: Shalini Dubey ईमेल: Newsterminaldesk@gmail.com वेबसाइट: www.newsterminal.in

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button