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वाहनों के दस्तावेजों को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी

  • केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त रोकने और उनका पता लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।



अब वाहनों के दस्तावेजों यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पॉल्यूशन सर्टीफिकेट समेत अन्य को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी हो जाएगा। यह नियम एक अप्रैल 2020 से लागू होगा।

इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है।

 

वाहनों के दस्तावेजों के मोबाइल नंबर से लिंक कराने के केंद्र सरकार के आगामी कदम पर अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो 29 दिसंबर तक अपने सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं।

माना जा रहा है कि वाहन के दस्तावेजों से मालिक के मोबाइल नंबर के लिंक होने से गाड़ी चोरी होने की जानकारी जुटाने और खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। जबकि इसके जरिए बड़े महानगरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट को लागू किया जा सकेगा।

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