₹50 हजार तक की साइबर ठगी की राशि FIR के बिना भी वापस पाने की सुविधा

MRM पोर्टल से करें आवेदन

रायपुर। साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए Money Restoration Module (MRM) पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समय पर शिकायत किए जाने पर यदि ठगी की राशि होल्ड हो जाती है, तो पात्र पीड़ित ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपनी राशि वापस पाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।पुलिस के अनुसार, ₹50 हजार तक की साइबर ठगी की राशि पात्रता के आधार पर बिना FIR दर्ज कराए भी MRM पोर्टल के माध्यम से वापस पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के थाना गुढ़ियारी क्षेत्र निवासी रजनीश गुप्ता के साथ हुई साइबर ठगी के मामले में ₹30 हजार की राशि होल्ड की गई थी।
इसके बाद MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर मात्र तीन दिनों के भीतर ₹20 हजार की राशि उनके बैंक खाते में वापस प्राप्त हो गई।साइबर ठगी होने पर तुरंत करें ये काम📞 1930 पर तत्काल शिकायत करें।🌐 cybercrime.gov.in पर तत्काल शिकायत करें।💰 राशि होल्ड होने पर MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि साइबर ठगी की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करें और MRM पोर्टल की सुविधा की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पात्र पीड़ित समय पर आवेदन कर अपनी होल्ड राशि वापस पाने की प्रक्रिया का लाभ उठा सकें।


