सहारा का रिफंड पाने कैस करें आवेदन, जाने A to Z…
पोर्टल ( https://mocrefund.crcs.gov.in/Depositor/Register) पर जाकर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च करेंगे। मंगलवार सुबह 11:00 बजे अटल ऊर्जा भवन में इस पोर्टल की शुरुआत की । पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है।
सहारा रिफंड पाने के लिए शर्तें
सहारा का रिफंड पाने के लिए आपको सबसे पहले CRCS सहारा रिफंड पोर्टल’ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही जरूरी है कि आपका मोबाइल फोन आपके आधार से लिंक हो। अगर आपने अपना मोबाइल फोन बदला है तो नए नंबर को आधार से लिंक कर लें। इसके साथ ही जरूरी है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक हो। अगर आपके पास सारे कागज हैं तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी रसीद अपलोड करके रिफंड पा सकते हैं। सुब्रत रॉय सहारा ने सहारा की शुरुआत कर इसे देश में सबसे बड़े कर्मचारियों वाली कंपनी बना दी, लेकिन कंपनी ने निवेशकों को बड़ा झटका दे दिया। सहारा इंडिया की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों का फंसा पैसा वापस मिलेगा। इसकी शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए और 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया।
चार्ट में बताई गई पहली तीन सोसाइटीज के किसी भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो वो रिफंड के लिए एलिजिबल है। वहीं स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते हैं।
अभी केवल 10,000 रुपए तक का ही रिफंड मिलेगा
पहले फेज में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपए तक का ही रिफंड मिलेगा। यानी अगर जमा राशि 20,000 भी है तब भी केवल 10,000 रुपए ही ट्रांसफर होंगे। लगभग 1.07 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिन्हें पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि उनका निवेश 10,000 रुपए तक का है। शाह ने कहा कि पहले फेज में कुल 4 करोड़ निवेशकों को रिफंड दिया जाएगा। 5000 करोड़ रुपए के रिफंड के बाद, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे ज्यादा फंड जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि 10,000 से ज्यादा राशि वाले निवेशकों को पूरा पैसा लौटाया जा सके।
4 सोसाइटीज में 10 करोड़ लोगों का 86,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश
सहारा ग्रुप की चारों सोसाइटीज साल 2010 से 2014 के बीच बनाई गई थी। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच के बीच सहारा ग्रुप की इन सोसाइटीज ने 10 करोड़ निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे।
वहीं अगस्त 2022 में सरकार ने उन जमाकर्ताओं की संख्या 13 करोड़ बताई थी, जिनके सहारा ग्रुप की 6 कंपनियों में 1.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा थे। इसमें 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा दो कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) शामिल है।
इन दो कंपनियों में 3.08 करोड़ निवेशकों के 25,781.37 करोड़ रुपए जमा थे। वहीं इस साल मार्च 2023 तक सेबी के अकाउंट में सहारा के करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा थे। सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2012 में SIRECL और SHICL को इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के निर्देश के बाद सहारा-सेबी एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे।
1. जमाकर्ता के पास क्या-क्या डिटेल्स होनी चाहिए?
- सदस्यता संख्या
- जमा खाता संख्या
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- जमा प्रमाणपत्र / पासबुक
- ई.पैन कार्ड (यदि दावा राशि 50,000/- और अधिक है)
2. यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा?
यदि दावा राशि 50,000/- और इससे ज्यादा है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे बनवाना होगा।
3. क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट अनिवार्य है?
डिपॉजिटर्स के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
4. बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग की जांच कैसे करें?
बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक है या नहीं इसकी स्थिति की जांच करने के लिए UIDAI वेबसाइट पर जाएं।
5. क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी डिपॉजिट की डिटेल्स देना आवश्यक है?
जमाकर्ता को सभी जमाओं की डिटेल्स एक ही दावा फॉर्म (प्रपत्र) में जोड़कर देना होगा। जमा प्रमाणपत्र या पासबुक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
6. क्या जमाकर्ता दावा फॉर्म जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है?
जी नहीं, दावा फॉर्म जमा करने के बाद जमाकर्ता कोई दावा नहीं जोड़ सकते। इसलिए एक बार में ही ठीक से फॉर्म भरें।
7. जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसका फॉर्म सफलतापूर्वक पेश हो गया है?
दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर, पोर्टल पर एक रसीद संख्या दिखाई देगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आएगा।
8. जमाकर्ता को रिफंड की राशि कितने दिनों में मिलेगी?
अप्रूवल के बाद जिस तारीख को आपने दावा किया है उससे 45 दिनों के अंदर दावा राशि आधार से जुड़े अकाउंट में आ जाएगी।
9. क्या जमाकर्ता दावा आवेदन आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है?
जी हां, जमाकर्ता पोर्टल से बाहर निकल सकता है। बाद में फिर से लॉगइन कर प्रोसेस जहां छोड़ी थी वहां से कंटीन्यू कर सकता है।
10. क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल टाइप में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है?
डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ/जेपीईजी/पीएनजी/जेपीईजी2 में ही अपलोड कर सकते हैं।
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ ट्रांसफर करने को कहा था
जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के बकाया भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) में ट्रांसफर किए जाएं।
पोर्टल लांच पर साइट खुलने में अभी हो रही दिक्कत, नहीं आ रहा ओटीपी
लेिकन अभी पोर्टल के दिए गए लिंक पोर्टल कई बार ओपन नहीं हो पा रहा है। अगर पोर्टल ओपन हो रहा है तो ओटीपी नहीं आ रहा है। एक-दो बार प्रयास करने के बाद पोर्टल बंद हो जा रहा है। लेिकन केन्द्री गृहमंत्री का वाद है की पैसे लौटाएंगे यह बहुत ही राहत भरी खबर है कुल मिलाकर इसमें अभी बहुत काम बािक और निवेशकों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है।