शराब जब्ती मामले में गिरफ्तार किये गये आरोपियों को न्यायालय ने किया जमानत पर रिहा
घरघोड़ा(गौरीशंकर गुप्ता)। थाना पूंजीपथरा अपराध क्र.- 32/2024 अंतर्गत धारा 34/(2), 59(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, आरोपी राजेन्द्र बर्मन, आ.मोहन लाल बर्मन, उम्र-32 वर्ष, निवासी-ग्राम गेरवानी (डीपापा रा) थाना – पूंजीपथरा तह. व जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं अपराध क्र.- 33/2024 अंतर्गत धारा 34/(2) 59 (क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, आरोपी – संदीप सिंह, पिता- सिकन्दर सिंह, उम्र-34 वर्ष, निवासी-छाल रोड, दुर्गा मंदिर के पास घरघोड़ा, थाना-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़ के प्रकरण में जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. क्रमशः जमानत आवेदन क्र.- 119/2024 एवं 120/2024 के प्रकरण में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा विचारण किया गया जिसके पश्चात उक्त दोनों अभियुक्तों को 15-15 हजार की जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया।आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश बेहरा ने पैरवी की थी।