Big StoryState

चुनाव प्रचार में बिना अनुमति के नहीं बजा पाएंगे लाउड स्पीकर

कलेक्टर ने कोलाहल अधिनियम के तहत किया आदेश जारी

रायपुर।आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आगामी कुछ दिनों के भीतर होने की संभावना है। इस ऐलान के बाद चुनावी माहौल भी शुरू हो जाएगा। चुनावी रैली, जुलूस, आमसभा, रोड शो सहित कई तरह के आयोजन शुरू हो जाएंगे। इन आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर सहित कई तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के भी उपयोग किए जाएंगे। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी डा. सर्वेश्वर भुरे ने गुरुवार को कोलाहल अधिनियम के तहत ध्वनि यंत्रों के उपयोग को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत किसी भी तरह के ध्वनि यंत्र का उपयोग करने से पहले इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। इसके तहत चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहन, सभा, जुलूस आदि में लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति भी सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगी। इस तरह रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्र बजाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जो चुनाव की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।



अनुमति के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति

कलेक्टर ने ध्वनि यंत्रों की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति की है। इसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-48 रायपुर शहर-ग्रामीण (नगर निगम क्षेत्र रायपुर एवं बिरगांव), क्रमांक-49 शहर पश्चिम, क्रमांक-50 रायपुर शहर उत्तर एवं क्रमांक-51 रायपुर शहर दक्षिण के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-52 आरंग क्रमांक-53 अभनपुर और क्रमांक-47 धरसींवा के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-45 बलौदाबाजार (110 मतदान केंद्र के लिए तहसीलदार तिल्दा नेवरा को नियुक्त किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button