छत्तीसगढ़ में जमीन डायवर्सन होगा आसान, ऑनलाइन आवेदन से 15 दिन में मिलेगा आदेश !
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार जमीनों के डायवर्सन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत अब किसानों और भूमि स्वामियों को एसडीएम कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जमीन डायवर्सन के लिए आवेदन सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा, साथ ही निर्धारित भू-राजस्व और प्रीमियम शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा।

नई प्रणाली में आवेदन सीधे संबंधित जिले के एसडीएम तक ऑनलाइन पहुंचेगा। नियमों के अनुसार एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्सन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में आदेश जारी नहीं किया गया, तो 16वें दिन ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए आदेश जारी होकर डायवर्सन स्वतः मान्य हो जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता से जुड़े नए नियम तैयार किए हैं, जिन पर 15 दिनों तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। इसके बाद नियमों को लागू कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था से वर्षों से लंबित डायवर्सन मामलों में तेजी आने की उम्मीद है और अघोषित लेन-देन पर भी प्रभावी रोक लगेगी।
डायवर्सन के लिए प्रीमियम दरें भी तय की गई हैं, जो क्षेत्र और उपयोग के अनुसार अलग-अलग होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर निगम क्षेत्रों तक, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य उपयोगों के लिए अलग प्रीमियम लागू होंगे। सरकार का दावा है कि यह नई ऑनलाइन प्रणाली जमीन डायवर्सन को समयबद्ध, आसान और पूरी तरह पारदर्शी बनाएगी।
