नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को घरघोड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार

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घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। 12 जून 2024 को थाना घरघोड़ा में नाबालिक बालिका उसके परिजनों के साथ आकर अजय (परिवर्तित नाम) निवासी खरसिया के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई । बालिका के लिखित आवेदन अनुसार जनवरी 2024 को अजय इसके गांव सड़क बनाने मजदूरी का काम करने आया था जिससे जान परिचय हुआ और अजय से मोबाइल पर बात करती थी । अजय ने 01 मार्च 2024 को स्कूल से घर वापस लौटते समय जंगल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया था । बालिका के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 184/2024 धारा 376(2)(n) IPC और 4,6 पॉक्सो एक्ट कायम कर महिला संबंधी अपराध में समय सीमा का परिपालन करते हुए तत्काल घरघोड़ा पुलिस संदेही अजय (परिवर्तित नाम) को हिरासत में लिया गया । पूछताछ में संदेही अजय द्वारा बालिका से केवल मोबाइल में बातचीत करना बताते हुए बालिका से कभी नहीं मिलना कहकर घटना कारित करने से इनकार किया । बालिका के बताए अनुसार घटना दिनांक 01 मार्च 2024 का संदेही के मोबाइल डिटेल की भी जांच की गई जो बालिका के बताये घटनास्थल से भिन्न था । बालिका का महिला पुलिस अधिकारी एवं न्यायालयीन कथन पृथक से कराया गया जिसमें बालिका ने अजय से केवल बातचीत होना बताई और परिवारवालों के डर से आनन-फानन में अजय के नाम पर FIR दर्ज करायी जबकि असल में उसके साथ दुष्कर्म राजेश पाल निवासी पोडीदलहा अकलतरा हा.मु. चिराईपानी रायगढ़ ने किया है । घरघोड़ा पुलिस द्वारा संदेही राजेश पाल और पीड़िता का मोबाइल का डिटेल निकल गया जिसमें पिछले 6 महीनों में करीब 1500 बार कॉल/मैसेज का आदान प्रदान हुआ है । तत्काल घरघोड़ा पुलिस द्वारा संदेही राजेश पाल को सारंगढ़ में दबिश देकर पकड़ा गया तथा पीड़िता का तहसीलदार घरघोड़ा के समक्ष संदेही से शिनाख्तगी कराई गई । संदेही राजेश पाल को देखकर बालिका पहचान की है । आरोपी राजेश पाल सुंदर लाल पाल उम्र 23 वर्ष सा. ग्राम पोड़ीदलहा थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा हा.मु. किराये का मकान ग्राम चिराईपाली किरोडीमल थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ से मोबाइल की जप्ती कर आरोपी को दुष्कर्म के अपराध में घरघोड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार का न्यायाधीश रिमांड पर भेजा गया है ।

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