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घरघोड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रायगढ़ के दिशा-निर्देशानुसार ग्राम घरघोड़ा में ‘विद्युत उपभोक्ता अधिकार’ विषय पर एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान करना रहा।



शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। पैरालीगल वालिंटियर्स (PLV) ने बताया कि विद्युत उपभोक्ता केवल सेवा प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि कानून उन्हें विभिन्न प्रकार के संरक्षण भी प्रदान करता है।

इस अवसर पर निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी नालसा की योजनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बिजली से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) और लोक अदालत का सहारा लेने की अपील की गई।

जागरूकता कार्यक्रम में पैरालीगल वालिंटियर बालकृष्ण, टीकम सिदार और लवकुमार चौहान ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रामीणों को बिचौलियों से बचते हुए सीधे विधिक मंचों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सलाह दी।

इसके साथ ही शिविर में शिक्षा का अधिकार (RTE), बाल श्रम निषेध कानून और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण कानूनन अपराध है। आपात स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।

शिविर का मुख्य उद्देश्य ‘न्याय सबके लिए’ के संकल्प को साकार करना और आमजन तक निःशुल्क कानूनी जानकारी पहुंचाना रहा।

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