ई मेल पर मारपीट की मिली शिकायत, कांकेर थाना में दर्ज हुई पहली ई एफआईआर
कांकेर। नए कानून लागू होने के 13 वें दिन कांकेर थाना को ई मेल से पहली शिकायत मिली और उस शिकायत के आधार पर जिले की पहली ई एफआईआर कांकेर थाना में दर्ज हुई। हरिभूमि ने दो दिन पहले ही बताया था कि अभी तक एक भी ई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस विभाग लगातार नए कानून के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए पहल कर रहा है, उसी का प्रतिफल है कि कांकेर थाना में 13 जुलाई को पहली ई एफआईआर दर्ज हुई।
कांकेर थाना से मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को थाना कांकेर के शासकीय मेल आईडी एसएचओ-कांकेरडाँटसीजी @ जीओवीडाँटइन में डेमेंद्रराम750@जीमेंलडाँटकाँम के मेल से 13 जुलाई को शिकायत मिली। कांकेर थाना पुलिस ने आवेदन पत्र का अवलोकन पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 296, 351 (2), 3 (5) बीएनएस का घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
आवेदन में लिखा था कि मै कुमार मंडावी पिता दौलत राम मंडावी निवासी जवाहर वार्ड में रहता हूँ और एमए की पढ़ाई करता हूं । मैं 11 जुलाई की रात लगभग साढ़े 8 बजे मेरी माँ सावित्री मंडावी के साथ महेश्वर सलाम, महेश्वरी सलाम और विष्णु सलाम तीनो भाई बहन के द्वारा एक राय होकर गाली गलौज किए है एवं मारने पीटने का धमकी दिए है। मेरे द्वारा मना करने पर तीनों आरोपियों ने मेरे को गाली देते हुए जान से मारने व पीटने की धमकी दिए है घटना को योगेश कुमार बघेल निवासी संजयनगर , अरूण कुमार पटेल निवासी सरंगपाल देखे है।
तीन दिनों में एफआईआर पर हस्ताक्षर करना जरूरी
कांकेर थाना के सब इंस्पेक्टर मनोरथ जोशी ने बताया कि मेरी ड्यूटी के द्वारा थाना के शासकीय मेल में शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351 (2), 3 (5) बीएनएस का मामला घटित पाएं जाने पर अपराध दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता शिकायत करने के तीन दिन के अंदर एफआईआर में हस्ताक्षर करेगा, उसके उपरांत मामले की जाँच शुरू हो जाएगी। कांकेर थाना में यह पहली ई एफआईआर है, जो दर्ज हुई है।