प्यार के नाम पर धोखा ! शादी का झांसा देकर 4 साल तक शोषण, आरोपी पहुंचा जेल

घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता) । घरघोड़ा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से चार साल तक संबंध बनाने और मुकरने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी खीरसागर सिदार उर्फ गोलू सिदार (27), निवासी बरकसपाली को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
किसी को शादी का वादा करके, फिर उसे धोखा देना और शारीरिक शोषण करना, यह न सिर्फ अपराध है बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी है। एक लड़की के जीवन के चार साल इस झांसे में निकल गए, और जब सगाई के बाद उसे सच्चाई पता चली, तो आरोपी ने उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। इस तरह के मामलों में महिलाओं को गहरे मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है, और इस अपराध का असर जीवनभर रह सकता है। घरघोड़ा पुलिस ने इस मामले में जिस तरह से त्वरित और कड़ी कार्रवाई की, वह काबिल-ए-तारीफ है। 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस बात का संकेत है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। यह दर्शाता है कि अगर कानून और पुलिस त्वरित और सख्त कदम उठाए, तो अपराधी को न्याय का सामना करना पड़ता है।

इस घटना से एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि समाज में इस तरह के धोखाधड़ी और शोषण के मामलों की संख्या क्यों बढ़ रही है। यह सिर्फ लड़की के साथ नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। ऐसे मामलों में महिला को अपनी बात कहने और खड़े होने के लिए मानसिक साहस की आवश्यकता होती है, और अगर समाज उसे साथ दे तो वह खुद को बचा सकती है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में और इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। यदि लड़कियां पहले से ही इस तरह के धोखाधड़ी और शोषण के संकेतों को समझने में सक्षम हों, तो वे पहले से ही अपने कदम सावधानी से उठा सकती हैं। इसके अलावा, समाज में सभी को यह समझाना जरूरी है कि धोखा देना या शारीरिक शोषण करना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है, और इसके खिलाफ कड़ा कानून और सजा होनी चाहिए। आखिरकार, इस मामले में पुलिस की भूमिका केवल आरोपी को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी चाहिए कि पीड़िता को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से समर्थन मिल सके। इससे न केवल आरोपी को सजा मिलेगी, बल्कि पीड़िता को भी न्याय मिलेगा और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सहन नहीं किया जाएगा।