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ईद जुलूस के बाद तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, 3 पर कार्रवाई

बिना अनुमति और निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने पर वाहन जब्त, दो आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाईविवाद और मारपीट पर आमादा एक अन्य युवक भी गिरफ्तार, तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया


रायपुर। ईद के अवसर पर आयोजित जुलूस के दौरान और जुलूस समाप्त होने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोलबाजार थाना पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने और विवाद-हुज्जतबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।बिना अनुमति देर तक बजा रहे थे डीजे26 अगस्त को जवाहर मार्केट के सामने विवाद और झगड़े की सूचना पर गोलबाजार पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में चुन्नम लाल साहू (31) और सुनील निर्मलकर (28) द्वारा डीजे एवं लाइट का संचालन किया जाना पाया गया। जुलूस समाप्त होने के बाद भी निर्धारित समय-सीमा के विपरीत तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।पुलिस द्वारा समझाइश देने पर दोनों हुज्जतबाजी करते हुए विवाद और मारपीट पर आमादा हो गए। पुलिस ने डीजे वाहन जब्त कर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई की। साथ ही शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए दोनों के विरुद्ध धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।दोनों को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, कोतवाली मध्य जोन कमिश्नरेट रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

हुज्जतबाजी और मारपीट पर आमादा युवक गिरफ्तारएक अन्य घटना में मालवीय रोड स्थित बरखा कलेक्शन के सामने विवाद और हुज्जतबाजी की सूचना पर पुलिस पहुंची। यहां शेख फैजान (21), निवासी राजातालाब, नूरानी चौक, थाना सिविल लाइन, रायपुर द्वारा आम लोगों से गाली-गलौज करना पाया गया।स्थानीय लोगों द्वारा मना करने पर वह उत्तेजित होकर मारपीट पर आमादा हो गया। शांति भंग होने और संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर धारा 170/126/135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। उसके साथ मौजूद दो नाबालिगों को परिजनों को बुलाकर समझाइश देने के बाद छोड़ दिया गया।शेख फैजान को विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पुलिस की अपील

मध्य जोन रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपील की है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान आयोजक एवं डीजे संचालक अनुमति, निर्धारित समय-सीमा और ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। जुलूस या कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने, सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करने अथवा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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