नपं सरिया के बाबू के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते रास्ता बाधित करने की शिकायत
विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह ने दिए उचित कार्यवाही के निर्देश
घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। नगर पंचायत सरिया निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ कलेक्टर से शिकायत की है कि उसके अपनी निजी भूमि में जाने का रास्ता बाधित कर दिया गया है। देवनारायण पटेल जो कि प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (मूल पद बाबू) नगर पंचायत सरिया में पदस्थ है। जिन्होंने प्रार्थी ओम प्रकाश अग्रवाल एवं उसके परिवार के नाम पर शामिल शरीक भूमिखसरा नं. 853/2 रकबा 0.101 हे. एवं खसरा नं. 853/7 रकबा 0.049 हे. भूमिराजस्व अभिलेख में दर्ज है जिस पर नगर पंचायत सरिया का अधिकारी देवनारायण पटेल उसके परिवार से व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हुए प्रार्थी की निजी भूमि को खराब करने की नियत से अपने पद प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए पक्का रोड शेड निर्माण कार्यकरा दिया गया है एवं आवेदकगणों का अपनी ही भूमि में जाने का रास्ता बाधित कर दिया है। तथा उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य मेरे संज्ञान में आया तो श्री पटेल को कार्य बंद करने हेतु आवेदन दिया गया था किन्तु उनके द्वारा विद्वेशवश निर्माण कार्य जारी रखा। इसे मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत सरिया का कार्य संतोषप्रद नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह ने भी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत सरिया के कृत्यों की जांच कर नियमानुसार उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इस शिकायत के मामले में प्रतिलिपि भूमि का बी-01, खसरा पांचशाला । पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक का पंचनामा जांच रिपोर्ट , तहसीलदार सरिया की जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा दिये गए सूचना का अधिकार अधिदन की छायाप्रति, दैनिक समाचार पत्रों की छायाप्रति प्रेषित की गई है।
आवेदक रोमी कुमार अग्रवाल पिता स्व.ओम प्रकाश अग्रवाल निवासी वार्ड क्र. 06 नगर पंचायत सरिया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ का मूल निवासी है आवेदक ने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि सूत्रों से ज्ञात हुआ कि कथित अवैध निर्माण कार्य हेतु न तो विधिवत निविद आमंत्रित की गई है न ही प्रस्ताव कराया गया है, न ही प्राकलन तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है न ही किसी को कार्यादेश जारी किया गयाहै और न ही किसी सक्षम अधिकारी से दर स्वीकृत करायी गई है। मेरे द्वारा उपरोक्त अवैधनिर्माण कार्य का दिनांक 19/09/2024 को सूचना का अधिकार का आवेदन लगाकरजानकारी चाही गई थी। किन्तु कथित अधिकारी द्वारा समयावधि पूर्ण होने के पश्चात भीजानकारी नही दी गई है। जिससे व्यथित होकर दिनांक 21/10 /2024 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यह कि कथित अधिकारी मूलत: जिला महासमुंद का निवासी है। एवं अपने पदस्थ होने के पश्चात अपने ही निकट भाई-भतीजा वाद की तर्ज पर महासमुंद सेअपने निजी ठेकेदारों का लायसेंस लाकर स्वयं कार्य करते है। जिससे नगर पंचायत को लाखों रुपये की आर्थिक हानि हो रही है। उपरोक्त अधिकारी अपने शासकीय उच्चाधिकारियों एवं राजनेताओं के बीच खासा प्रभाव रखते है जिसके कारण इनके विरुद्धअनेको शिकायत होने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नही होने से ये अपने मूल कर्तव्यों सेहटकर व्यक्तिगत आर्थिक फायदे का काम करते है। जिससे नगर पंचायत को घोर आर्थिक हानि हो रही है ।
प्रार्थी ने लिखा है कि यह मेरी जमीन का सीमांकन होने पर पटवारी, राजस्व निरीक्षकके पंचानामा प्रतिवेदन एवं तहसीलदार सरिया के प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि मेरी जमीनखसरा नं. 853/ 2 के दक्षिण पूर्व दिशा में 5 मीटर कांक्रीट सड़क में सीमा पाया गया तथादक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हुए पक्के शेड निर्माण संबंधी 06 पिल्हर आ रहे है तब श्रीदेवनारायण पटेल प्रभारी नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत सरिया के हौसले व मनसूबे काफी बुलंद है ये शासकीय अधिकारी होने के बावजूद व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रभावित होकरकार्य करते है तथा अपने तुगलकी शासन करने हेतु प्रसिद्ध है। जब कि इनके विरुद्ध अनेकों शिकायते तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कलेक्टर एवं शासन के पास लंबितहै ये अत्यंत प्रभावशाली एवं रसुकदार व्यक्ति होने के कारण इनके विरुद्ध कोई कार्यवाहीनही होने के कारण इनका जज्बा एवं हौसला काफी बुलंद है ।अस्तु श्री देवनारायण पटेल प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (मूल पद बाबू) नगर पंचायत सरिया का कार्य जनहित, पालिका हित एवं शासन हित के विपरीत है फलत: माननीय सारंगढ़-बिलाईगढ़ कलेक्टर महोदय से प्रार्थना है कि उपरोक्त शिकायत पर जांच कर कथित अधिकारी को शीघ्र निलंबित कर मेरी जमीन पर बाधित रास्त हटाने की कृपा करे । इस संबंध में देवनारायण पटेल प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत सरिया से संपर्क नहीं हो पाया है।