भाई की हत्या की सजा काटकर लौटे आरोपी ने किया भाभी पर हमला, फिर पहुंचा जेल
भाभी की गवाही से नाराज था देवर, चाकू से किया हमला
जगदलपुर। भाई की हत्या मामले में भाभी की गवाही से नाराज देवर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर फिर जेल भेज दिया गया। इससे पूर्व वर्ष 2014 में भाई की हत्या के मामले में उसे 10 साल की सजा हुई थी। जानकारी के मुताबिक अपने भाई के हत्या के केस में गवाही देने की बात को लेकर अपनी भाभी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे वर्ष 2014 में अपने भाई की हत्या के मामले में जेल भेजा गया था। मामले में नौ साल की सजा काटने के बाद वह वर्ष 2023 में जेल से रिहा हुआ था।मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शलभ कुमार सिन्हा व एएसपी माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन व सीएसपी दिलीप कोशले के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था। टीम द्वारा घटना के दो घंटे के अंदर आरोपी राज नाग 45 वर्ष निवासी बल्लभभाई पटेल वार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले कि रिपोर्ट थाना बोधघाट में किस्मत अली ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वर्ष 2014 में आरोपी राज नाग अपने भाई राजू नाग की हत्या किया था। जिसमें प्रार्थी की पत्नी की गवाही देने से आरोपी को 10 वर्ष की सजा हुई थी। इस मामले में सजा पूर्ण होने से वर्ष 2023 में वह रिहा हुआ था। गवाही दिए जाने से वह भाभी से नाराज था। 6 अगस्त की रात लगभग 9 बजे आरोपी राज नाग प्रार्थी के घर आकर प्रार्थी की पत्नी को मेरे खिलाफ गवाही दी थी, आज तुझे जान से मार दूंगा कहते हुए अपने पास रखे धारदार हथियार चाकू को निकलकर कमलावती के सीने के ऊपर जानलेवा हमला किया। हमले से कमलावती गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्वरित कार्रवाई में निरीक्षक लीलाधर राठौर के अलावा एसआई अरूण मरकाम, एएसआई कांतो पानी, प्रधान आरक्षक प्रकाश मनहर, आरक्षक भैरव सिन्हा, होरीलाल आर्मो व प्रकाश नायक की अहम भूमिका रही।
हत्या के प्रयास मामले में भेजा गया जेल
एएसपी महेश्वर नाग ने बताया कि घटना के बाद आरोपी राज नाग फरार हो गया था जिसे टीम द्वारा हुए गंगामुंडा तालाब के पास पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि अपने खिलाफ भाभी द्वारा दिए गए गवाही से क्षुब्ध होकर बदला लेने के उद्देश्य से भाभी तथा साथ रह रहे पुरूष पर धारदार चाकू से जान से मारने कि नियत से हमला करना बताया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर जब्त किया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा धारा 109,296,115 (2), 351 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश हिकया गया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।