गांव में शराब बेची तो 51 हजार के दण्ड के साथ ढाई क्विंटल धान भी जब्त होगी
बेमेतरा के ग्राम पंचायत में अनुकरणीय शुरुआत
बेमेतरा । जिले के ग्राम पंचायत चिल्फी बेंदरची में शराब की बिक्री और खपत पर कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। इस पहल का उद्देश्य गांव को शराब मुक्त बनाना और सामाजिक बुराइयों से निजात पाना है।
ग्राम पंचायत ने बकायदा होर्डिंग लगाकर दंडात्मक प्रावधान लागू किए हैं। इसके मुताबिक शराब बिक्री गांव में शराब बेचते हुए पकड़े जाने पर 51,000 रुपये का जुर्माना और 2.5 क्विंटल धान की जब्ती की जाएगी। शराब खरीदते हुए पकड़े जाने पर: 21,000 रुपये का जुर्माना और एक क्विंटल धान की जब्ती की जाएगी। शराब पीने की सूचना देने पर सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
इसके अलावा शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और एक क्विंटल धान की जब्ती की जाएगी। ग्राम पंचायत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि गाँव में शराब की बिक्री और खपत पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी। इस निर्णय का स्वागत ग्रामवासियों ने किया है और इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो गाँव को नशामुक्त और स्वस्थ समाज बनने में सहायता करेगा। इस निर्णय का उद्देश्य न केवल शराब की बिक्री और खपत को रोकना है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी कम करना है। ग्राम पंचायत ने यह भी अपील की है कि सभी ग्रामवासी इस नियम का पालन करें और गाँव को शराब मुक्त बनाने में सहयोग करें।