बलौदाबाजार नगरपालिका सीमा क्षेत्र में धारा 144 अब 20 जून लागू रहेगी
कलेक्टाेरेट में हुई तोडफोड़, कर्मचारियों में भय के कारण समयसीमा बढ़ी कलेक्टाेरेट में हुई तोडफोड़, कर्मचारियों में भय के कारण समयसीमा बढ़ी
बलौदाबाजार। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में कार्यरत अधिकारियों–कर्मचारियों सहित जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के निवासियों में भय के वातावरण को देखते हुए पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में धारा 144 (1) को 16 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू की गई थी। धारा 144 समयसीमा बढ़ाकर 20 जून तक कर दी गई है। उक्त धारा नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से घटनास्थल क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने व शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराये जाने के लिए संबंधित क्षेत्रें को धारा 144 (1) (2) द.प्र.सं.के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने बाबत् अनुरोध किया गया है। उपरोक्त कारणों के आधार पर नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल करना आवश्यक है। जिससे जिले के निवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर निवास कर सके। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
रैली, जुलूस में प्रतिबंध, समूहों में नहीं कर सकेंगे प्रवेश
जिसके तहत नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू,छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र– शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।