रेलवे लाइन में लगे कॉपर वायर चुराने वाले 4 और खरीदने वाले 2 गिरफ्तार
घरघोड़ा (गौरीशंकर गुप्ता)। घरघोड़ा-धरमजयगढ क्षेत्र अंतर्गत नई रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, जहां रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे कॉपर कैटनरी बिजली तार चोरी की घटना सामने आ रही थी जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा एसडीओपी धरमजयगढ एवं थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित कुमार तिवारी को शीघ्र चोरियों पर अंकुश लगाने और आरोपियों पर कडी कार्यवाही का निर्देश दिया गया था जिस पर थाना प्रभारी द्वारा मुखबिर सक्रिय कर सूचनाएं ली जा रही थी ।
इसी कड़ी में आज मुखबीर सूचना पर ग्राम मुस्कुरा जंगल चौक पर में घरघोड़ा पुलिस ने चार संदिग्ध युवक शशि भूषण बैरागी उर्फ छोटू, हरिदास बैरागी उर्फ बाबू, जागेश्वर राठिया उर्फ जग्गू और लखन राठिया को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ पर घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ट्रैक के ऊपर जा रहे कॉपर कनैटरी तार चोरी के दर्ज 7 अपराधों का खुलासा हुआ है । आरोपियों ने चोरी की कुछ सामग्री खपाने राहुल शर्मा निवासी शर्मा चौक घरघोड़ा और राजा पुष्टि निवासी वार्ड क्रमांक 10 घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पास खपना बताया गया जिस पर दोनों चोरी की संपत्ति खरीदने वाले दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने इन 7 अपराधों में सह आरोपी बनाया है ।
आरोपियों ने मेमोरेंडम कथन पर 12 जनवरी को एक राय होकर ग्राम बरकसपाली में चोरी की योजना बनाएं जिन्होंने ग्राम बरकसपाली, ग्राम बनाई, घरघोड़ा-बरभांठा के मध्य रेलवे ट्रैक के ऊपर, घरघोड़ा- कारीछापर के ऊपर, ग्राम कंचनपुर रेलवे ट्रैक के ऊपर, दरीडिपा के पास, भालूमुडा-घरघोड़ा के मध्य, दर्रीडिपा के पास कॉपर कैनैटरी वायर चोरी करना बताएं है । आरोपी मेमोरेंडम बयान में फेरी कर कबाडी खरीदने वालों के पास काफी मात्रा में चुराई कॉपर को एक बार 70000 और एक बार 80000 में बेचना और रूपयों को आपस में बांट लेना बताएं । इसके अलावा आरोपियों ने एक बंडल तार (31 किलो कॉपर वायर) को राहुल शर्मा निवासी शर्मा चौक घरघोड़ा को के पास तथा एक बंडल कॉपर कनैटरी तार को राजा पुष्टि निवासी हनुमान चौक घरघोडा के पास बेचना बताया है ।
आरोपियों द्वारा रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा चोरी की संपत्ति खरीदी बिक्री के साक्ष्य प्राप्त होने पर सभी अपराधों में रेलवे संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा 1966 की धारा 3 क जुड़ी गई है । आरोपियों को संबंधित अपराध क्रमांक 52, 100, 115, 125, 129, 136, 154/2014 धारा 379 आईपीसी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।गिरफ्तार किए गए आरोपित-(1) शशिभूषण बैरागी उर्फ छोटु पिता धरमदास वैष्णव उम्र 24 वर्ष सा. कोटरीमाल, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (2) हरिदास बैरागी उर्फ बाबू पिता गोकुल दास बैरागी उम्र 19 वर्ष सा. कोटरीमाल, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (3) जागेश्वर राठिया उर्फ जग्गू पिता लालाराम राठिया उम्र 19 वर्ष सा. रेंगालबहरी, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (4) लखन राठिया पिता बाबूलाल राठिया उम्र 21 वर्ष सा. रेंगालबहरी, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (5) राहुल शर्मा पिता प्रदीप शर्मा उम्र 30 वर्ष सा. शर्मा चैक घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (6) राजा पुष्टि पिता बाबली पुष्टि उम्र 20 वर्ष सा. वार्ड क्र. 10 घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ आरोपियों से जप्त संपत्ति- रेल्वे तार को काटने का हेक्जा कटर, रेल्वे के सामान कीमती 51,730 रूपये, एक मोटर सायकल पल्सर 150सीसी क्र. सीजी-13-ए.आर.-0215 कीमती 60,000 रूपये एवं नगदी रकम 5600 रूपये कुल कीमती 1,17,330 रूपये। वारदात का तरिका- आरोपीयों द्वारा बांस के डण्डा में आरीपत्ती(हेक्जा कटर) लगाकर आने वाले रेल्वे लाईन को काटना, उसके बाद लाइट कटने के बाद वायर को लपेट कर ले जाना। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी घरघोडा निरीक्षक अमित कुमार तिवारी के टीम उप निरीक्षक करमू साय पैंकरा, प्रआर. पारसमणि बेहरा आरक्षक हरिश पटेल, राजेश राठौर, किशोर राठौर, दीपक भगत एवं सायबर सेल के टीम दुर्गेश सिंह की अहम भूमिका रही है।