दुर्ग कोर्ट का फैसला : पड़ोसी की हत्या में पिता और पुत्र को उम्रकैद
घटना वर्ष 2022 में छावनी थाना क्षेत्र में हुआ था
भिलाई। पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र ने मिलकर पडोसी को मौत के घाट उतारने के मामले में न्यायालय दुर्ग ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक कैंप दो छावनी निवासी शंकर लाल यादव का उसका पड़ोसी आरोपी तरुण यादव और उसके पिता दशरथ यादव के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। 5 जुलाई 2022 को नदी चौक तालाब के पास पेड़ के नीचे शंकर लाल यादव बैठा हुआ था। तभी आरोपी तरुण यादव और दशरथ यादव वहां पहुंचकर गाली गलौज किया। उसके बाद दशरथ ने डंडे से और उसका बेटा तरुण ने पत्थर से शंकर लाल पर हमला कर दिया। इससे शंकर लाल के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई।
अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने बताया कि लोगों को आता देख आरोपी वहां से भाग निकले थे। लोगों ने शंकर लाल को इलाज के लिए नारायण अस्पताल रायपुर ले भर्ती कराया गया। उपचार के बाद 16 जुलाई को शंकरलाल ने दम तोड़ दिया था। मामले में आरोपी पिता- पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शैलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी तरुण यादव व उसके पिता दशरथ यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास ,1000 रुपए अर्थदंड, अर्थदंड ना दे पाने पर 6 माह के अतिरक्ति सश्रम कारावास, धारा 506 बी के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड की सजा दी है।