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बड़ी खबर: स्टेट GST में 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की भर्ती रद्द, हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर

बड़ी खबर: स्टेट GST में 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की भर्ती रद्द, हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर


रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य कर (GST) विभाग में 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विभाग ने वर्ष 2021 और 2022 में सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा के जरिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए गए 42 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल पद पर पदावनत कर पदस्थ किया गया है।यह कार्रवाई राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा के आदेश के बाद की गई है। साथ ही संभावित न्यायालयीन चुनौती को देखते हुए विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है।

जांच में परीक्षा प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

विभागीय जांच के दौरान सीमित भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं पाए जाने की बात कही गई है। जांच समिति के निष्कर्षों के मुताबिक, दोनों वर्षों की परीक्षा में परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए बिना चयन सूची जारी किए जाने, आरक्षण संबंधी प्रावधानों के पालन में कमी और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक बढ़ाए जाने जैसे बिंदु सामने आए।

जांच में चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में कई उत्तरों के एक समान होने की बात भी सामने आई। कुछ मामलों में गलत उत्तरों पर भी अंक दिए जाने और मॉडल उत्तर के अनुरूप हूबहू उत्तर लिखे जाने का उल्लेख जांच में किया गया है।योग्यता और अर्हता तिथि को लेकर भी जांचजांच समिति के अनुसार, कुछ अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवश्यक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे।

आरोप है कि ऐसे मामलों में अर्हता तिथि में बदलाव कर लाभ पहुंचाया गया। वहीं, कुछ कर्मचारियों की सेवा अवधि और पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।जांच के दौरान परीक्षा संचालन और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर कमियां सामने आने का दावा किया गया। समिति के समक्ष चयन समिति के सदस्यों द्वारा परीक्षा सामग्री परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दिए जाने की बात कही गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में भी कठिनाई सामने आने का उल्लेख है।

विधानसभा में भी उठ चुका है मामला

इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों की ओर से शिकायतें किए जाने के साथ ही मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उठाए जाने की जानकारी है। शिकायतों के बाद विभागीय स्तर पर जांच के लिए समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब विभाग ने 42 कर्मचारियों की निरीक्षक पद पर की गई पदोन्नति/भर्ती को निरस्त करने की कार्रवाई की है।हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मिलीभगत से जुड़े आरोपों पर संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों का पक्ष इस जानकारी में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अंतिम जिम्मेदारी और किसी संभावित आपराधिक कार्रवाई का निर्धारण संबंधित जांच अथवा न्यायिक प्रक्रिया से ही स्पष्ट होगा।

2021 में वाणिज्यिक कर निरीक्षक पद पर चयनित कर्मचारीआकाश त्रिपाठी, दिव्य प्रकाश वर्मा, भरत लाल साहू, ओम नारायण बघेल, संतु राम सलाम, नीरज श्रीवास्तव, अमित हुमने, भूषण कुर्रे, तोमन लाल भुआर्या, यज्ञेश दीवान, पुष्पेंद्र करश, विधान रंजन कुल्लू, युगल किशोर साहू, मलिक राम बांधे, लाल साय राम, गो शिवेंद्र टांडे, सत्य नारायण नेताम, मोनिका दीवान, जितेंद्र नेताम, दुरूपरसाय मांझी और अनिल कुमार जांगड़े।

2022 में चयनित कर्मचारीसुरेश कुमार गुप्ता, प्रभात चन्द्र तिवारी, अजय कौशिक, हितेश कुमार दुबे, दीपा उधवानी, रितु सोनकर, दीपेश कुमार साहू, गायत्री सिन्हा, गजेंद्र कुमार तिवारी, ओम प्रकाश साहू, मनीष चेलक, ताम्रध्वज साहू, नंदनी साहू, दीपक तुरियाकर, अमर सिंह कंवर, उदयराम ध्रुव, रमेश कुमार धृतलहरे, दीप्ति मरकाम, चंद्रकांत ठाकुर, दीपक कुजूर और राकेश कुमार मिंज।अब इस मामले में हाईकोर्ट में दायर कैविएट के बाद संभावित न्यायालयीन प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी।

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