स्टायपेंड की सीमा समाप्त करने का आदेश जारी, निगम, मंडल में भी होगा लागू
रायपुर। स्टायपेंड की सीमा समाप्त करने के संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 2 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया था। बता दें, कोविड के दौरान सरकार ने वित्तीय भार कम करने नई भर्तियों में नियम बनाया था कि पूरी वेतन की बजाय पहले साल 70 फीसदी, दूसरे साल 80 फीसदी, तीसरे साल 90 फीसदी और चौथे साल से फुल सेलरी मिलेगी। चूकि इस सरकार के बनने के अगले साल से कोरोना आ गया था, ऐसे मे कह सकते हैं कि इस सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा था। वित्त विभाग के सीनियर अफसरों के अनुसार इस सरकार में 50 से 60 हजार भर्तियां हुई हैं या प्रक्रियाधीन हैं। इनमें 12 हजार शिक्षकों के पद हैं। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा।