मानसून सत्र में सरकार लाएगी पांच विधेयक, कैबिनेट से मिली मंजूरी

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रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार पांच विधेयक लाएगी। कैबिनेट की बैठक में इन विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इन विधेयकों में निजी विवि स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक और राज्य जल विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 18 से 21 जुलाई तक आहूत मानसून सत्र में इन विधेयकों को सदन में चर्चा उपरांत पारित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जिन विधेयकों को मंजूरी दी गई, उनमें छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति, 2022 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
ये निर्णय भी लिए गए : विश्व बैंक एवं आईफेड से बाह्य सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत त्रिपक्षीय अनुबंध तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसार परियोजना संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लिया गया। वहीं बीवीएससी स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहायक परिक्षेत्र चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित आठ प्रतिशत को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। आवेदक रायपुर राज देवांगन कल्याण समाज रायपुर के सामाजिक भवन एवं छात्रावास निर्माण के लिए ग्राम रायपुरा में आवंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजी राशि में छूट देने का निर्णय लिया गया।

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