एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर उपभोक्ता आयोग की मार

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काँकेर । ज़िला उत्तर बस्तर काँकेर के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के विरुद्ध आदेश पारित कर एक ग्रामीण आदिवासी किसान के साथ वाजिब इंसाफ़ किया है। प्रकरण इस प्रकार है कि गट्टागुड़म दुधावा तहसील सरोना काँकेर निवासी रामदेव कुंजाम ने अपने ट्रैक्टर जॉन डियर बी आर 1596 का डैमेज कवर बीमा पॉलिसी 1 वर्ष हेतु 17 फरवरी 2023 को लिया था और बीमा कंपनी को 11,088/ रुपए तत्काल अदा किया था ,1 वर्षीय अवधि लगभग समाप्त होने तक दुर्भाग्य वश ट्रैक्टर दुधावा के निकट सारवण्डी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फ़रियादी ने तत्काल दुर्घटना की सूचना विरोधी पक्ष बीमा कंपनी को दी, जिस पर बीमा कंपनी ने वाहन को सुधार हेतु अपने नज़दीक के गेराज में ले जाने हेतु कहा था। इस निर्देश का पालन करते हुए फ़रियादी ने क्षतिग्रस्त वाहन को 23 फरवरी 23 को काँकेर स्थित जॉन डियर शोरूम में ले जाकर छोड़ दिया और संपूर्ण दस्तावेज सहित उसकी जानकारी विरोधी पक्ष बीमा कंपनी को दे दी, किंतु उसके बाद भी विरोधी पक्ष ने आज पर्यंत क्षति का आकलन करने हेतु सरवेयर गेराज में नहीं भेजा, जिसके लिए फ़रियादी ने कई बार विरोधी पक्ष को फोन किया था। तीन माह व्यतीत हो जाने पर भी जब बीमा कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की और तरह-तरह से मांग करते हुए परेशान करते रहे, तब फ़रियादी ने विवश होकर क्षतिग्रस्त वाहन को स्वयं के खर्चे पर बनवाया। बीमा कंपनी के द्वारा परिवादी के बीमा दावे का निराकरण नहीं किया जाने पर उसने वकील के माध्यम से 13 जुलाई 2023 को लीगल नोटिस भी प्रेषित किया, जिसका जवाब विरोधी पक्ष ने नहीं दिया, जिसके कारण अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक परेशानी हुई । इसके बाद उपभोक्ता आयोग में मामला प्रस्तुत किया गया और उपभोक्ता आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुजाता जसवाल तथा माननीय सदस्य डाकेश्वर सोनी जी द्वारा संपूर्ण प्रकरण पर सूक्ष्म विचार करते हुए फैसला दिया गया कि फ़रियादी रामदेव कुंजाम अपने ट्रैक्टर के मरम्मत व्यय की राशि 16,7571/ रुपए पाने का हक़दार है और बीमा कंपनी को चाहिए कि दावा प्रस्तुति दिनांक से अब तक के सात प्रतिशत ब्याज सहित उपर्युक्त रकम एक माह के अंदर प्रदान करे। इसमें विलंब होने पर ब्याज की दर 9% देनी हो जाएगी। इसके अलावा मानसिक परेशानी की क्षतिपूर्ति राशि ₹5,000/ तथा मुक़दमे का हरजा खर्चा ₹3,000/ भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फ़रियादी रामदेव कुंजाम को अदा करना होगा। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ज़िला काँकेर के इस महत्वपूर्ण फ़ैसले से न केवल आदिवासी किसान को न्याय मिला है बल्कि आम जनता भी इसे सही इंसाफ़ बताते हुए सराहना कर रही है।

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