घरघोड़ा में नशीली सिरप का बड़ा खुलासा: 114 लीटर कफ सिरप के साथ युवक दोषी, 12 साल की सजा
घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता) | घरघोड़ा क्षेत्र में नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) की अदालत ने आरोपी दीपक वारे (24) को प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप रखने और बेचने के मामले में दोषी ठहराते हुए 12 साल के कठोर कारावास और ₹1.20 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 06 दिसंबर 2023 का है, जब घरघोड़ा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर में भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप छिपाकर बिक्री की तैयारी कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शरद चन्द्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गवाहों के साथ दबिश दी और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान 6 कार्टून में भरी 1140 बोतल ONEREX कफ सिरप बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 114 लीटर और कीमत करीब ₹1,93,800 आंकी गई।
जांच में पाया गया कि सिरप में Codeine Phosphate और Triprolidine जैसे नशीले तत्व मौजूद थे, जिनका दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत विधिवत नोटिस देकर तलाशी ली और मौके पर पंचनामा, सीलिंग व सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां रिपोर्ट में नशीले तत्वों की पुष्टि हुई।
मामले की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश किए गए, जिनमें से दो स्वतंत्र गवाहों ने समर्थन नहीं किया, लेकिन अदालत ने पुलिस गवाहों के साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए कहा कि अभियुक्त के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद होना संदेह से परे प्रमाणित है।
अदालत ने NDPS एक्ट की धारा 21(C) के तहत आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास और ₹1,20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही, आरोपी द्वारा दिसंबर 2023 से नवंबर 2025 तक जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया गया।
इस पूरी कार्रवाई में एएसआई राजेश मिश्रा सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब्त की गई 114 लीटर नशीली सिरप को अपील अवधि समाप्त होने के बाद अधिकृत समिति के माध्यम से नष्ट किया जाएगा।
यह फैसला स्पष्ट संकेत देता है कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कानून लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है।
